DOJ ने एपस्टीन और मैक्सवेल ग्रैंड जूरी सामग्री जारी करने के लिए न्यायालय की मंजूरी मांगी
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DOJ ने एपस्टीन और मैक्सवेल ग्रैंड जूरी सामग्री जारी करने के लिए न्यायालय की मंजूरी मांगी

सारांश

न्याय विभाग ने एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के लागू होने के बाद जेफ्री एपस्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल के मामलों से संबंधित ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट और प्रदर्शनी को अनसील करने के लिए न्यायिक अनुमति का अनुरोध किया है।

न्याय विभाग (DOJ) ने न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के दो संघीय न्यायाधीशों से जेफ्री एपस्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल के अभियोगों से संबंधित ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट और प्रदर्शनी जारी करने की अनुमति मांगी है। यह अनुरोध हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के लागू होने के बाद किया गया है, जो एपस्टीन की जांच से संबंधित गैर-वर्गीकृत दस्तावेजों को 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक करने का आदेश देता है।

अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी द्वारा एपस्टीन से जुड़े प्रमुख डेमोक्रेट्स की जांच के लिए नियुक्त यू.एस. अटॉर्नी जे क्लेटन ने उन न्यायाधीशों से अनुरोध किया है जिन्होंने एपस्टीन और मैक्सवेल के मामलों की निगरानी की थी कि वे आवश्यक संशोधनों के साथ ग्रैंड जूरी सामग्री जारी करने की मंजूरी दें। इन याचिकाओं में कहा गया है: "एक्ट के स्पष्ट आदेश के प्रकाश में, न्यायालय को न्याय विभाग को ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट और प्रदर्शनी जारी करने की अनुमति देनी चाहिए और किसी भी पूर्व सुरक्षा आदेश को संशोधित करना चाहिए जो सरकार द्वारा आवश्यक सामग्री के सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता हो।"

DOJ ने स्वीकार किया कि कानून उन सामग्रियों की सुरक्षा के लिए संशोधन की अनुमति देता है जो "एक सक्रिय संघीय जांच या चल रही अभियोजन को खतरे में डाल सकती हैं।" हालांकि, दायर दस्तावेजों में राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा आदेशित बिल क्लिंटन, लैरी समर्स और रीड हॉफमैन की हाल ही में शुरू हुई जांच का उल्लेख नहीं किया गया।

30-दिन की समय सीमा का हवाला देते हुए, DOJ ने याचिका पर त्वरित निर्णय का अनुरोध किया और संकेत दिया कि वह "पीड़ित से संबंधित और अन्य व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी के उचित संशोधन के लिए संबंधित यू.एस. अटॉर्नी कार्यालयों के साथ काम करेगा।"

पहले, अगस्त में, DOJ का ग्रैंड जूरी रिकॉर्ड को अनसील करने का प्रयास असफल रहा था। दोनों न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि सरकार ने सामग्री जारी करने के लिए कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया। यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड बर्मन ने DOJ की आलोचना की कि जब सरकार के पास पहले से ही संबंधित फाइलें थीं तब भी उसने न्यायालय को शामिल किया, उन्होंने कहा: "तत्काल ग्रैंड जूरी याचिका सरकार के पास मौजूद एपस्टीन फाइलों की व्यापकता और दायरे से एक 'ध्यान भटकाने वाला' प्रयास प्रतीत होती है। ग्रैंड जूरी गवाही केवल जेफ्री एपस्टीन के कथित कृत्यों का एक अफवाह अंश है।" उन्होंने यह भी कहा, "सरकार की पूरी जानकारी जनता को एपस्टीन मामले के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करेगी।"

DOJ का नवीनीकृत अनुरोध एपस्टीन और मैक्सवेल मामलों के संबंध में पारदर्शिता प्रदान करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है, जो सार्वजनिक हित और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखता है।

स्रोत

ABC News

तथ्य जाँच

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The Department of Justice has petitioned federal judges in the Southern District of New York to authorize the release of grand jury transcripts and exhibits from the prosecutions of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell.

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President Donald Trump signed the Epstein Files Transparency Act, which mandates the public disclosure of unclassified documents related to Epstein's investigations within 30 days.

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Confirmed

The DOJ's request to release grand jury materials follows the enactment of the Epstein Files Transparency Act.

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Confirmed

The DOJ acknowledged that the law permits redactions to protect materials that would jeopardize an active federal investigation or ongoing prosecution.

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