DOJ ने शिकागो में नेशनल गार्ड तैनात करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता का दावा किया
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DOJ ने शिकागो में नेशनल गार्ड तैनात करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता का दावा किया

सारांश

न्याय विभाग ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास शिकागो में नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने का व्यापक अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट से कार्यकारी शाखा को 'असाधारण सम्मान' देने का आग्रह किया है।

न्याय विभाग (DOJ) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास शिकागो में नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने का व्यापक अधिकार है। यह कदम एक संघीय न्यायाधीश के तैनाती को रोकने के आदेश के जवाब में आया है।

सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने तर्क दिया कि 10 U.S.C. §12406 में 'नियमित बल' शब्द का अर्थ नागरिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों से है, न कि स्थायी सैन्य बल से। उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रपति को नेशनल गार्ड की तैनाती के निर्णयों में 'असाधारण सम्मान' दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में 'नियमित बल' की व्याख्या स्पष्ट करने के लिए ट्रंप प्रशासन और इलिनॉयस अधिकारियों दोनों से अतिरिक्त याचिकाएँ मांगी हैं। जवाब 17 नवंबर, 2025 तक देने होंगे।

अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) सहित नागरिक अधिकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में मित्र याचिकाएँ दायर की हैं, जिसमें तैनाती पर रोक बनाए रखने का आग्रह किया गया है। उनका तर्क है कि विरोध प्रदर्शनों के जवाब में सैन्य बलों की तैनाती प्रथम संशोधन के अधिकारों के अनुकूल नहीं है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राष्ट्रपति की घरेलू सैन्य बल तैनाती की अधिकारिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

स्रोत

Democracy Docket

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The Department of Justice (DOJ) has submitted a filing to the Supreme Court asserting that President Donald Trump possesses broad authority to deploy National Guard troops to Chicago.

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Solicitor General D. John Sauer argued that the term 'regular forces' in 10 U.S.C. §12406 refers to civilian law enforcement officials, not the standing military.

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Civil rights organizations, including the American Civil Liberties Union (ACLU), have filed amicus briefs urging the Supreme Court to maintain the block on the deployment.

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The Supreme Court has requested additional briefs from both the Trump administration and Illinois officials to clarify the interpretation of 'regular forces' within the statute.

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