एफटीसी कमिश्नर की नियुक्ति रद्द करने में राष्ट्रपति की अधिकारिता की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट
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एफटीसी कमिश्नर की नियुक्ति रद्द करने में राष्ट्रपति की अधिकारिता की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप एफटीसी कमिश्नर को विधिक प्रतिबंधों के बावजूद हटा सकते हैं, संभवतः 1935 के एक निर्णय की पुनः समीक्षा करते हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) के एक सदस्य को हटाने की अधिकारिता से संबंधित एक मामले को सुनने के लिए सहमति दी है, जो इस तरह के कार्यों पर मौजूदा कानूनी प्रतिबंधों को चुनौती देता है। यह मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या राष्ट्रपति एफटीसी कमिश्नर रेबेका केली स्लॉटर को हटा सकते हैं, जबकि एक कानून ऐसा हटाने को विशिष्ट कारणों तक सीमित करता है।

जबकि मामला समीक्षा के अधीन है, कोर्ट ने निचली अदालत के स्लॉटर के पक्ष में दिए गए निर्णय को रोक दिया है, जिसका अर्थ है कि वह मुकदमेबाजी के दौरान पद पर नहीं रहेंगी। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, और X पर कहा कि "राष्ट्रपति के पास ही कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्ति और हटाने का अधिकार है, न कि निचली अदालत के न्यायाधीश के।"

यह मामला कोर्ट को 1935 के हम्फ्री के कार्यपालक बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है, जिसने राष्ट्रपति की एफटीसी सदस्यों को हटाने की शक्ति पर प्रतिबंधों को मान्यता दी थी। इस निर्णय को पलटने से न केवल एफटीसी बल्कि अन्य संघीय एजेंसियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिनके पास समान सुरक्षा है।

स्लॉटर की कानूनी टीम ने इन सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर दिया, यह कहते हुए कि कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की अखंडता बनाए रखने के लिए हटाने के लिए सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यकारी शाखा को ऐसी नियुक्तियों पर असीमित शक्ति देने से आम अमेरिकियों के लिए गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने पहले 8 सितंबर को एक अस्थायी स्थगन जारी किया था, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप को स्लॉटर को उनके पद से हटाने की अनुमति मिली। तीन उदारवादी न्यायाधीशों ने इस फैसले का विरोध किया कि मुकदमेबाजी के दौरान उन्हें हटाने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति एलेना कगन ने कहा कि 1935 का निर्णय तब तक मान्य है जब तक कोर्ट अन्यथा निर्णय नहीं करता, और उन्होंने चिंता जताई कि वर्तमान निर्णय राष्ट्रपति को इन एजेंसियों पर पूर्ण नियंत्रण दे देता है।

कोर्ट की कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि वह ट्रंप प्रशासन के तर्क के साथ सहमत हो सकता है कि बिना कारण एफटीसी सदस्यों को हटाने पर प्रतिबंध राष्ट्रपति की संवैधानिक अनुच्छेद 2 के तहत कार्यकारी शक्तियों को अवैध रूप से सीमित करता है। एक अन्य कानूनी प्रश्न यह है कि यदि स्लॉटर की बर्खास्तगी अंततः अवैध ठहराई जाती है, तो क्या उनके पास पद पर बने रहने का कोई कानूनी रास्ता है।

मौखिक बहस दिसंबर में निर्धारित है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्च में पांच सदस्यीय एफटीसी के दोनों डेमोक्रेटिक कमिश्नर, स्लॉटर और अलवारो बेडोया को हटा दिया था। दोनों ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी, लेकिन बाद में बेडोया ने मामले से हटने का फैसला किया। जुलाई में एक संघीय न्यायाधीश ने स्लॉटर के पक्ष में फैसला दिया, 1935 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए, और कोलंबिया सर्किट के यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स ने भी समान निष्कर्ष निकाला।

इस वर्ष, राष्ट्रपति ट्रंप ने अन्य स्वतंत्र संघीय एजेंसियों के सदस्यों को हटाने का प्रयास भी किया है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है। कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत ने उन स्वतंत्र संघीय एजेंसियों की अवधारणा के प्रति संशय दिखाया है जो राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, और हाल के मामलों में ऐसी सुरक्षा को कमजोर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय सरकार को पुनर्गठित करने के लिए आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें पारंपरिक रूप से स्वतंत्र एजेंसियों पर नियंत्रण करने और हजारों संघीय कर्मचारियों को हटाने के प्रयास शामिल हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में, वह फेडरल रिजर्व पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो परंपरागत रूप से स्वतंत्र रूप से संचालित होता रहा है।

स्रोत

NBC News

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The Supreme Court has agreed to hear a case concerning President Donald Trump's authority to remove a member of the Federal Trade Commission (FTC).

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While the case is under review, the Court has placed a lower court's ruling in favor of Slaughter on hold.

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This case prompts the Court to reconsider the 1935 decision in Humphrey's Executor v. United States.

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Overturning this precedent could affect not only the FTC but also other federal agencies with similar protections.

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Attorney General Pam Bondi supported the Court's decision, stating on X that 'the president, not a lower court judge, has hiring and firing power over executive officials.'

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Three liberal justices dissented from the decision to permit her removal during ongoing litigation.

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The Court's conservative majority has shown skepticism toward the concept of independent federal agencies not subject to presidential control.

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