अपील न्यायालय ने कार्यकर्ता महमूद खलील की रिहाई रद्द की
सिर्फ तथ्य

अपील न्यायालय ने कार्यकर्ता महमूद खलील की रिहाई रद्द की

सारांश

एक संघीय अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ता महमूद खलील को रिहा करने का आदेश दिया गया था, यह कहते हुए कि जिला अदालत के पास उनके मामले पर अधिकार क्षेत्र नहीं था।

एक संघीय अपीलीय न्यायालय ने महमूद खलील, जो एक फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ता और पूर्व कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र हैं, की रिहाई के लिए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। तीसरे अमेरिकी सर्किट अपीलीय न्यायालय ने 2-1 के मत से निर्णय दिया कि न्यू जर्सी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के पास खलील के निष्कासन कार्यवाही पर आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (INA) के तहत अधिकार क्षेत्र नहीं था।

बहुमत की राय में कहा गया कि INA निष्कासन आदेशों को चुनौती देने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें निष्कासन के अंतिम आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर करना शामिल है।

खलील, जो फिलिस्तीनी मूल के वैध स्थायी निवासी हैं, मार्च 2025 में आव्रजन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए थे। ट्रम्प प्रशासन ने आरोप लगाया था कि उनके सक्रियता के कारण उनकी उपस्थिति अमेरिकी विदेश नीति हितों के लिए खतरा है।

जून 2025 में, अमेरिकी जिला न्यायाधीश माइकल फारबियार्ज ने खलील की रिहाई का आदेश दिया था, यह निर्धारित करते हुए कि उनकी हिरासत संभवतः असंवैधानिक थी और वे न तो भागने का जोखिम थे और न ही समुदाय के लिए खतरा।

हालिया अपीलीय न्यायालय के फैसले में जिला अदालत को खलील की हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज करने का निर्देश दिया गया है, जिससे संभवतः उनकी पुनः हिरासत हो सकती है क्योंकि उनका आव्रजन मामला जारी है।

न्यायाधीश एरियाना फ्रीमैन ने असहमत होकर तर्क दिया कि जिला अदालत के पास खलील के मामले पर विषय-वस्तु अधिकार क्षेत्र था।

खलील की कानूनी टीम ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बताई है, संभवतः सर्वोच्च न्यायालय तक।

स्रोत

CBS News

पहली बार यहां रिपोर्ट किया गया

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Confirmed

A federal appeals court has overturned a lower court's decision to release Mahmoud Khalil, a pro-Palestinian activist and former Columbia University graduate student.

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Confirmed

The 3rd U.S. Circuit Court of Appeals ruled 2-1 that the U.S. District Court for the District of New Jersey lacked jurisdiction over Khalil's removal proceedings under the Immigration and Nationality Act (INA).

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Confirmed

Khalil, a lawful permanent resident of Palestinian descent, was detained by immigration authorities in March 2025.

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Confirmed

In June 2025, U.S. District Judge Michael Farbiarz ordered Khalil's release, determining that his detention was likely unconstitutional and that he was neither a flight risk nor a danger to the community.

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