सुप्रीम कोर्ट ने इलिनॉय में ट्रंप की नेशनल गार्ड तैनाती को रोका
वामपंथी

सुप्रीम कोर्ट ने इलिनॉय में ट्रंप की नेशनल गार्ड तैनाती को रोका

सारांश

यू.एस. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के इलिनॉय में नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और निचली अदालतों के उन फैसलों को बरकरार रखा जिन्होंने तैनाती को रोका था।

यू.एस. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलिनॉय में नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और निचली अदालतों के उन फैसलों को बरकरार रखा जिन्होंने तैनाती को रोका था। प्रशासन ने शिकागो क्षेत्र में संघीय आव्रजन एजेंटों के खिलाफ हिंसा को नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड को संघीयकृत करने का प्रयास किया था। हालांकि, एक जिला अदालत और 7वें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाया, यह कहते हुए कि प्रदर्शन "विद्रोह या विद्रोह के खतरे" के अंतर्गत नहीं आते जो ऐसी कार्रवाई को न्यायसंगत ठहराता।

अपने संक्षिप्त निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट की बहुमत ने लिखा, "इस प्रारंभिक चरण में, सरकार ने ऐसा कोई अधिकार स्रोत नहीं पहचाना है जो इलिनॉय में कानून लागू करने के लिए सेना को अनुमति दे।" कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राष्ट्रपति ने पोस कॉमिटेटस एक्ट के अपवाद प्रदान करने वाले किसी भी कानून का हवाला नहीं दिया, जो घरेलू कानून प्रवर्तन में सेना की भूमिका को सीमित करता है।

न्यायाधीश सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस, और नील गोरसच ने असहमति जताई, यह तर्क देते हुए कि कोर्ट ने राष्ट्रीय गार्ड की कानूनी तैनाती के व्यापक मुद्दे को संबोधित करके अपनी सीमा से बाहर कदम रखा बजाय इसके कि वह प्रस्तुत संकुचित प्रश्न पर निर्णय दे। न्यायाधीश ब्रेट कैवेनaugh ने बहुमत के साथ सहमति जताई लेकिन भविष्य की परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अधिक अधिकार देने के लिए खुलेपन का संकेत दिया।

इलिनॉय के अटॉर्नी जनरल क्वामे राउल ने इस फैसले की प्रशंसा की, यह कहते हुए कि संघीय सरकार के लिए राज्य की आपत्ति के बावजूद मिलिशिया को बुलाने की सीमित परिस्थितियां इलिनॉय में मौजूद नहीं हैं। व्हाइट हाउस ने टिप्पणी के लिए अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक दुर्लभ न्यायिक असफलता को दर्शाता है, जिन्होंने कार्यालय में लौटने के बाद आपातकालीन अपीलों में सामान्यतः सफलता देखी है। यह फैसला अन्य डेमोक्रेटिक-नेतृत्व वाले शहरों में सैनिक तैनाती को चुनौती देने वाली चल रही मुकदमों पर प्रभाव डाल सकता है।

स्रोत

NPR

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The U.S. Supreme Court has denied President Donald Trump's request to deploy National Guard troops in Illinois, upholding lower court decisions that blocked the deployment.

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Justices Samuel Alito, Clarence Thomas, and Neil Gorsuch dissented in the Supreme Court's decision.

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Justice Brett Kavanaugh concurred with the majority but expressed openness to granting the president more authority in future circumstances.

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Illinois Attorney General Kwame Raoul praised the Supreme Court's ruling.

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