अपील अदालत ने ट्रंप के फेड गवर्नर लिसा कुक को हटाने के प्रयास को रोका
एक संघीय अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को आगामी नीति बैठक से पहले हटा नहीं सकते, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण ब्याज दर निर्णयों में भाग लेने की अनुमति मिलती है।
एक संघीय अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केंद्रीय बैंक की आगामी नीति बैठक से पहले फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को हटा नहीं सकते। इस निर्णय से कुक को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के मंगलवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय सत्र में भाग लेने का अधिकार मिलता है, जहां महत्वपूर्ण ब्याज दर निर्णय लिए जाएंगे।
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट की यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स ने प्रशासन की आपातकालीन याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था जिसने कुक की बर्खास्तगी को अस्थायी रूप से रोका था। अपीलीय अदालत ने कहा कि सरकार के वकीलों ने "अपील के दौरान स्थगन के लिए कड़े आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है।"
राष्ट्रपति ट्रंप ने अगस्त के अंत में कुक को बर्खास्त करने का प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने मॉर्गेज धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। कुक ने इन आरोपों का खंडन किया है और राष्ट्रपति के उन्हें हटाने के अधिकार को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है। फेडरल रिजर्व अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रपति केवल "कारण के लिए" एक फेड गवर्नर को हटा सकते हैं, जो कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है।
तीन न्यायाधीशों की पैनल में जे. मिशेल चाइल्ड्स और ब्रैडली गार्सिया शामिल थे, जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के नियुक्ति थे, और जिन्होंने ट्रंप के स्थगन अनुरोध के खिलाफ फैसला दिया। एक सहमति बयान में, गार्सिया ने कहा कि निचली अदालत का निर्णय "सही" था कि ट्रंप की कार्रवाई संभवतः संविधान के उचित प्रक्रिया क्लॉज का उल्लंघन करती है। न्यायाधीश ग्रेगरी काटसास, जो ट्रंप के नियुक्ति थे, ने असहमति जताई, यह तर्क देते हुए कि संतुलन सरकार के पक्ष में झुका है और निचली अदालत के निष्कर्ष गलत थे।
व्हाइट हाउस ने इस फैसले पर टिप्पणी के लिए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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CNBCपहली बार यहां रिपोर्ट किया गया
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