फेडरल न्यायाधीश ने किल्मर अब्रेगो गार्सिया को इमिग्रेशन हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया
एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने किल्मर अब्रेगो गार्सिया को इमिग्रेशन हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई औपचारिक निर्वासन आदेश जारी नहीं किया गया था।
किल्मर अब्रेगो गार्सिया, जो मैरीलैंड में रहने वाले एक सल्वाडोरियन नागरिक हैं, को एक फेडरल न्यायाधीश के आदेश के बाद अमेरिकी इमिग्रेशन हिरासत से रिहा कर दिया गया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश पाउला ज़िनिस ने यह निर्णय दिया कि इमिग्रेशन और कस्टम्स इंफोर्समेंट (ICE) के पास उन्हें हिरासत में रखने का कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि कोई औपचारिक निर्वासन आदेश जारी नहीं किया गया था।
अब्रेगो गार्सिया किशोरावस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका में आए थे और मैरीलैंड में अपनी अमेरिकी पत्नी और बच्चे के साथ रहते हैं। 2019 में, एक इमिग्रेशन न्यायाधीश ने उन्हें सल्वाडोर को निर्वासित करने से सुरक्षा प्रदान की थी, क्योंकि उन्हें गैंगों द्वारा उत्पीड़न का विश्वसनीय भय था। इस निर्णय के बावजूद, मार्च 2025 में उन्हें गलती से सल्वाडोर भेज दिया गया, जहां उन्हें एक कुख्यात जेल में बंद किया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, उन्हें जून में वापस अमेरिका लाया गया ताकि टेनेसी में मानव तस्करी के आरोपों का सामना कर सकें, जिनमें उन्होंने निर्दोष होने की दलील दी है।
अगस्त में टेनेसी हिरासत से रिहा होने के बाद, अब्रेगो गार्सिया को इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा पुनः हिरासत में लिया गया, जिन्होंने उन्हें विभिन्न अफ्रीकी देशों में निर्वासित करने का प्रयास किया। न्यायाधीश ज़िनिस ने इन प्रयासों को रोका, यह बताते हुए कि औपचारिक निर्वासन आदेश के अभाव में ऐसे कदम अवैध हैं। उन्होंने जोर दिया कि बिना उचित कानूनी आधार के पुनः हिरासत में लेना न्याय प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करेगा।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इस निर्णय की आलोचना की और इसे "नग्न न्यायिक सक्रियता" बताते हुए अपील करने की योजना बनाई है। अब्रेगो गार्सिया की कानूनी टीम संभावित आगे के निर्वासन प्रयासों के लिए तैयारी जारी रखे हुए है।
स्रोत
ABC Newsपहली बार यहां रिपोर्ट किया गया
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