न्यायाधीश ने किल्मर अब्रेगो गार्सिया को आव्रजन हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने किल्मर अब्रेगो गार्सिया, जो एक सल्वाडोरियन नागरिक हैं, को संघीय अधिकारियों द्वारा अवैध हिरासत प्रथाओं का हवाला देते हुए आव्रजन हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है।
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने मैरीलैंड में रहने वाले सल्वाडोरियन नागरिक किल्मर अब्रेगो गार्सिया को आव्रजन हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश पाउला ज़िनिस ने फैसला सुनाया कि संघीय अधिकारियों ने अब्रेगो गार्सिया को संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर अवैध रूप से हिरासत में रखा, जबकि 2019 के एक आव्रजन न्यायालय के फैसले ने स्थानीय गिरोहों से विश्वसनीय धमकियों के कारण उनके सल्वाडोर प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी थी।
अब्रेगो गार्सिया का मामला राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर गया जब उन्हें इस वर्ष की शुरुआत में गलती से सल्वाडोर भेज दिया गया और एक कुख्यात जेल में बंद कर दिया गया। सार्वजनिक आक्रोश और कानूनी चुनौतियों के बाद, उन्हें जून में अमेरिका वापस लाया गया। लौटने पर, उन्होंने टेनेसी में 2022 के एक यातायात जांच से संबंधित मानव तस्करी के आरोपों का सामना किया, जिन्हें उन्होंने खारिज किया और प्रतिशोधात्मक बताया।
अपने फैसले में, न्यायाधीश ज़िनिस ने संघीय अधिकारियों की आलोचना की कि उन्होंने अदालत को गुमराह किया, जिसमें यह झूठा दावा भी शामिल था कि कोस्टा रिका ने अब्रेगो गार्सिया को स्वीकार करने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने "सिर्फ अदालत को टालमटोल नहीं किया बल्कि सक्रिय रूप से न्यायाधिकरण को गुमराह किया।"
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इस फैसले की निंदा की और अपील करने की योजना की घोषणा की, इस निर्णय को "नग्न न्यायिक सक्रियता" करार दिया। सहायक सचिव ट्रिशिया मैक्लॉघलिन ने कहा, "यह आदेश किसी भी वैध कानूनी आधार से रहित है, और हम इसे अदालतों में पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे।"
अब्रेगो गार्सिया के वकील साइमन सैंडोवाल-मोशेनबर्ग ने अपने मुवक्किल की ओर से आगे के प्रत्यर्पण प्रयासों का मुकाबला करने के लिए तत्परता व्यक्त की, यह बताते हुए कि सरकार के पास "अपने उपकरणों का भरपूर भंडार" है और वे एक निष्पक्ष मुकदमे को सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं।
अब्रेगो गार्सिया ने अमेरिका में शरण के लिए भी आवेदन किया है और मानव तस्करी के आरोपों को चुनौती देते हुए उनका खारिज करने की मांग कर रहे हैं, यह कहते हुए कि ये आरोप अभियोजन पक्ष की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर आधारित हैं।
स्रोत
AP Newsपहली बार यहां रिपोर्ट किया गया
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