संघीय न्यायाधीश ने किल्मर अब्रेगो गार्सिया को ICE हिरासत से तत्काल रिहाई का आदेश दिया
मैरीलैंड के एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने किल्मर अब्रेगो गार्सिया को अवैध निकासी आदेश के अभाव को बताते हुए आप्रवासन हिरासत से तत्काल रिहाई का आदेश दिया है।
मैरीलैंड के एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने किल्मर अब्रेगो गार्सिया को अवैध निकासी आदेश के अभाव को बताते हुए आप्रवासन हिरासत से तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। न्यायाधीश पाउला ज़िनिस ने कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने उनकी निरंतर हिरासत के लिए वैध कानूनी आधार प्रदान करने में विफल रहा। अपने निर्णय में, ज़िनिस ने कहा कि अब्रेगो गार्सिया को "फिर से बिना वैध प्राधिकरण के पुनः हिरासत में लिया गया था।"
अब्रेगो गार्सिया, जो मैरीलैंड में रहने वाले एक सल्वाडोरियन नागरिक हैं, मार्च में गलत तरीके से एल साल्वाडोर भेजे गए थे, जबकि 2019 में एक अदालत ने उन्हें गिरोहों से विश्वसनीय खतरे के कारण निर्वासन से सुरक्षा दी थी। जून में अमेरिका लौटने के बाद, उन पर टेनेसी में मानव तस्करी के आरोप लगे, जिनमें उन्होंने निर्दोष होने की बात कही।
DHS ने न्यायाधीश के आदेश की आलोचना की, spokeswoman ट्रिशिया मैक्लॉघलिन ने इसे "नग्न न्यायिक सक्रियता" बताया और इस निर्णय के खिलाफ अपील करने की योजना जताई।
अब्रेगो गार्सिया की कानूनी टीम ने इस फैसले का स्वागत किया। मुख्य वकील साइमन सैंडोवाल-मोशेनबर्ग ने उम्मीद जताई कि यह उनके मुवक्किल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, और कानून के शासन के महत्व पर जोर दिया।
यह मामला व्यापक ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो आप्रवासन प्रवर्तन नीतियों को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव को उजागर करता है। अब्रेगो गार्सिया की स्थिति ट्रंप प्रशासन की निर्वासन एजेंडा से जुड़ी व्यापक बहसों का प्रतीक बन गई है।
स्रोत
NBC Newsपहली बार यहां रिपोर्ट किया गया
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