राष्ट्रपति ट्रंप ने एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर हस्ताक्षर किए
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राष्ट्रपति ट्रंप ने एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर हस्ताक्षर किए

सारांश

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत न्याय विभाग को जेफ्री एपस्टीन से संबंधित गैर-वर्गीकृत रिकॉर्ड 30 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया गया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट को कानून में बदल दिया है, जिसके तहत न्याय विभाग (DOJ) को जेफ्री एपस्टीन से संबंधित सभी गैर-वर्गीकृत रिकॉर्ड 30 दिनों के भीतर जारी करने की आवश्यकता है। यह विधेयक, जो हाउस में 427-1 के मत से पारित हुआ और सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया, दस्तावेजों को खोजने योग्य और डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में प्रकाशित करने का आदेश देता है।

इस अधिनियम के अनुसार, DOJ को एपस्टीन की जांच, अभियोजन और हिरासत से संबंधित सामग्री का खुलासा करना होगा, जिसमें घिस्लेन मैक्सवेल से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। यह एपस्टीन से जुड़े उड़ान लॉग और यात्रा रिकॉर्ड को भी कवर करता है। जबकि DOJ को सक्रिय जांचों को खतरे में डालने या पीड़ितों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी को रोकने की अनुमति है, कानून शर्मिंदगी, प्रतिष्ठा को नुकसान या राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण रिकॉर्ड छिपाने से मना करता है।

प्रारंभिक विरोध के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए और सोशल मीडिया पर कहा कि फाइलों के जारी होने से डेमोक्रेट्स को नुकसान होगा। DOJ के पास अब इस अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए 19 दिसंबर, 2025 तक का समय है।

स्रोत

Al Jazeera

तथ्य जाँच

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President Donald Trump signed the Epstein Files Transparency Act into law on November 19, 2025.

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The Epstein Files Transparency Act requires the Department of Justice to release all unclassified records related to Jeffrey Epstein within 30 days.

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Confirmed

The House of Representatives passed the Epstein Files Transparency Act with a 427-1 vote.

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Confirmed

The Epstein Files Transparency Act prohibits the DOJ from withholding records due to embarrassment, reputational harm, or political sensitivity.

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