सरकार की बंदी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण SNAP फंडिंग के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई
न्यायमूर्ति केतनजी ब्राउन जैक्सन ने एक निचली अदालत के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगाई है जिसमें ट्रंप प्रशासन को चल रही सरकारी बंदी के दौरान SNAP लाभों के लिए पूर्ण फंडिंग करने का निर्देश दिया गया था।
शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति केतनजी ब्राउन जैक्सन ने एक निचली अदालत के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई, जिसमें ट्रंप प्रशासन को नवंबर के लिए सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) को पूरी तरह से फंड करने का निर्देश दिया गया था, जो कि चल रही सरकारी बंदी के बीच था। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक 1st यू.एस. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स इस मामले पर अपना निर्णय नहीं देता।
प्रशासन ने पहले आपातकालीन फंडिंग के रूप में 4.65 बिलियन डॉलर देने की योजना घोषित की थी, जो मासिक SNAP लाभों के केवल एक हिस्से को कवर करता है, जो आमतौर पर 8.5 बिलियन से 9 बिलियन डॉलर के बीच होता है। रोड आइलैंड के यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज जॉन मैककॉनल ने प्रशासन को शुक्रवार तक कार्यक्रम को पूरी तरह से फंड करने का आदेश दिया था, जिसे प्रशासन ने चुनौती देने का प्रयास किया।
जैसे-जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ी, कई राज्यों जैसे विस्कॉन्सिन, ओरेगन, हवाई, कैलिफोर्निया, कंसास, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन ने शुक्रवार को पूर्ण SNAP भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी। अन्य राज्य जैसे कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क और न्यू हैम्पशायर ने सप्ताहांत में भुगतान जारी करने की उम्मीद जताई। हालांकि, कुछ राज्यों जैसे इलिनॉय, केंटकी, लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा और नॉर्थ कैरोलिना ने केवल आंशिक भुगतान वितरित किए। डेलावेयर ने अस्थायी राहत देने के लिए राज्य कोष का उपयोग किया।
चल रही कानूनी और तार्किक चुनौतियों के कारण लाखों निम्न आय वाले अमेरिकी खाद्य सहायता तक अपनी पहुंच को लेकर अनिश्चितता में हैं। SNAP लगभग हर आठवें अमेरिकी की सेवा करता है, और पूर्ण संघीय फंडिंग के बिना, इस महीने कई लोग महत्वपूर्ण सहायता से वंचित रह सकते हैं।
स्रोत
abcnews.go.comपहली बार यहां रिपोर्ट किया गया
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