न्यायाधीश ने सीईओ की हत्या मामले में लुइगी मंगियोने के खिलाफ आतंकवाद के आरोप खारिज किए
न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने लुइगी मंगियोने के खिलाफ आतंकवाद के आरोप खारिज कर दिए हैं, जिन पर यूनाइटेडहेल्थकेयर के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन की हत्या का आरोप है, जबकि दूसरे दर्जे की हत्या का आरोप बरकरार रखा है।
न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने लुइगी मंगियोने के खिलाफ आतंकवाद के आरोप खारिज कर दिए हैं, जिन पर दिसंबर में यूनाइटेडहेल्थकेयर के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन को गोली मारने का आरोप है। न्यायाधीश ग्रेगरी कारो ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आतंकवाद से संबंधित आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहा। हालांकि, न्यायाधीश ने मंगियोने के खिलाफ दूसरे दर्जे की हत्या का आरोप बरकरार रखा।
मंगियोने पर आरोप है कि उसने मैनहैटन की एक व्यस्त सड़क पर थॉम्पसन को गोली मारी थी, जिसके बाद उसे पेंसिल्वेनिया में गिरफ्तार किया गया। अभियोजकों का तर्क था कि मंगियोने की लेखनी आतंकवाद के उद्देश्य को दर्शाती है, लेकिन न्यायाधीश कारो ने कहा कि प्रस्तुत सबूतों से यह साबित नहीं होता कि उसने न्यूयॉर्क के आतंकवाद कानूनों के तहत सरकार या जनता को डराने या दबाव में लेने का इरादा किया था।
"कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया कि आरोपी ने सरकार से कोई मांग की हो या किसी विशेष सरकारी नीति में बदलाव की मांग की हो, और न ही ऐसा डराने या दबाव डालने के माध्यम से किया हो," कारो ने अपने फैसले में लिखा।
यदि मंगियोने को दूसरे दर्जे की हत्या में दोषी ठहराया जाता है, तो उसे कम से कम 15 से 25 साल की जेल की सजा हो सकती है। उस पर संघीय आरोप भी हैं, जिनमें आग्नेयास्त्र के उपयोग से हत्या शामिल है, जिसके लिए दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड भी हो सकता है। न्यायाधीश कारो ने राज्य मुकदमे को संघीय मुकदमे के समाप्त होने तक स्थगित करने की रक्षा पक्ष की मांग को अस्वीकार कर दिया और राज्य मुकदमे की शुरुआत 1 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
स्रोत
BBCतथ्य जाँच
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