दक्षिण कोरियाई पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ कार्यवाहियों के लिए पांच साल की सजा
यून सुक योल को 2024 के मार्शल लॉ घोषणा से संबंधित न्याय में बाधा डालने और अन्य आरोपों के लिए पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई।
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिसंबर 2024 में उनके मार्शल लॉ घोषणा से जुड़ी कार्रवाइयों के लिए पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यून को न्याय में बाधा डालने, आधिकारिक दस्तावेजों को फर्जीवाड़ा करने और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का दोषी पाया।
जज बैक डे-ह्युन ने कहा कि यून ने "संविधान की अवहेलना की" और उनके अपराधों की गंभीरता पर जोर दिया। जज ने यह भी कहा कि यून ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और "समझने में कठिन बहाने" प्रस्तुत किए।
यून की रक्षा टीम ने इस फैसले को "राजनीतिक रंग देने वाला" बताते हुए अपील करने की योजना की घोषणा की।
यह फैसला उन आठ आपराधिक मुकदमों में पहला है जिनका सामना यून को उनके लगभग छह घंटे तक चले मार्शल लॉ के संक्षिप्त प्रवर्तन के संबंध में करना है, जिसने उनकी महाभियोग प्रक्रिया और पद से हटाने का कारण बना। एक अलग मामले में, अभियोजकों ने यून के खिलाफ विद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की मांग की है, जिसका फैसला अगले महीने आने की संभावना है।
स्रोत
Al Jazeeraपहली बार यहां रिपोर्ट किया गया
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