चार्ली जाविस को जेपीमॉर्गन चेज़ को धोखा देने के लिए सात साल से अधिक की सजा
चार्ली जाविस, वित्तीय सहायता स्टार्टअप फ्रैंक की संस्थापक, को जेपीमॉर्गन चेज़ को 175 मिलियन डॉलर के अधिग्रहण सौदे में धोखा देने के लिए 85 महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
चार्ली जाविस, वित्तीय सहायता स्टार्टअप फ्रैंक की संस्थापक, को जेपीमॉर्गन चेज़ को 175 मिलियन डॉलर के अधिग्रहण सौदे में धोखा देने के लिए 85 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।
2021 में, जेपीमॉर्गन चेज़ ने फ्रैंक का अधिग्रहण किया, यह मानते हुए कि इसके 4 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। हालांकि, जांच में पता चला कि जाविस ने इन ग्राहकों का अधिकांश हिस्सा गढ़ा था, जबकि वास्तविक संख्या 300,000 से कम थी।
सजा सुनाते समय, अमेरिकी जिला न्यायाधीश एल्विन हेलरस्टीन ने धोखे की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा, "बाजारों को ईमानदारी की आवश्यकता होती है। यह बाइबिलीय है। आपके कार्य ईमानदार नहीं थे।"
जाविस ने पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहा, "28 वर्ष की उम्र में, मैंने ऐसा कुछ किया जो मेरी परवरिश और उन सभी सबकों के खिलाफ है जिन्हें मैंने कभी सीखा समझा था।"
जेल की सजा के अलावा, जाविस को 287.5 मिलियन डॉलर की पुनर्भुगतान राशि और 22.4 मिलियन डॉलर की जब्ती राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
जाविस के सह-आरोपी, ओलिवियर अमार, फ्रैंक के पूर्व मुख्य विकास अधिकारी, को भी समान आरोपों में दोषी ठहराया गया है और उनकी सजा 20 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।
यह मामला कॉर्पोरेट अधिग्रहणों में उचित परिश्रम के महत्व और धोखाधड़ीपूर्ण गलत प्रस्तुति के गंभीर परिणामों को उजागर करता है।
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